आकाश दीप अवस्थी – लखनऊ केसरी
लखनऊ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के जिलाधिकारी (DM) और अपर जिलाधिकारी (ADM, जुडिशियल) पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पाया कि दोनों अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104 और 105 के तहत बिना अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) के मामला दर्ज किया था।
अदालत ने इसे अधिकारों के दुरुपयोग का मामला मानते हुए कड़ी टिप्पणी की और संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया।



