Thursday, May 28, 2026

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रात 10 बजे के बाद तेज शोर पर हाईकोर्ट सख्त, शादी-विवाह समारोहों में नियम पालन के निर्देश..

लखनऊ केसरी से ओम की रिपोर्ट

रात 10 बजे के बाद तेज शोर पर हाईकोर्ट सख्त, डीजे और बारात घर भी आदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच मेंने आम लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को होने वाली असुविधा को देखते हुए रात 10 बजे के बाद शादी-विवाह एवं अन्य आयोजनों में तेज शोर पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र एवं प्रदेश के विभिन्न शादी स्थलों, बारात घरों तथा शादी-विवाह समारोहों में बजने वाले डीजे भी इस आदेश के दायरे में शामिल हैं। निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की

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रात 10 बजे के बाद तेज शोर पर हाईकोर्ट सख्त, शादी-विवाह समारोहों में नियम पालन के निर्देश..

लखनऊ केसरी से ओम की रिपोर्ट

रात 10 बजे के बाद तेज शोर पर हाईकोर्ट सख्त, डीजे और बारात घर भी आदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच मेंने आम लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को होने वाली असुविधा को देखते हुए रात 10 बजे के बाद शादी-विवाह एवं अन्य आयोजनों में तेज शोर पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र एवं प्रदेश के विभिन्न शादी स्थलों, बारात घरों तथा शादी-विवाह समारोहों में बजने वाले डीजे भी इस आदेश के दायरे में शामिल हैं। निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की

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