लखनऊ केसरी से मुकुल सिंह की रिपोर्ट
लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा मानकों को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में अब किसी भी इमारत के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। इसके साथ ही बेसमेंट में किसी भी प्रकार की व्यापारिक और कारोबारी गतिविधियों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा अग्निशमन विभाग को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यापारिक गतिविधियों में संचालित होने वाली इमारतों को अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से पूरी तरह लैस किया जाए। साथ ही समय-समय पर इन भवनों की जांच-पड़ताल भी सुनिश्चित की जाए, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सही तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन संस्थानों या भवन संचालकों द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का मानना है कि हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों को सतर्कता बढ़ाने तथा नियमित निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।



