
लखनऊ। नगर निगम लखनऊ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित नई मजदूरी दर लागू कर दी गई है। इस निर्णय के तहत अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को ₹422.85 प्रति कार्यदिवस की दर से भुगतान किया जाएगा।जानकारी के अनुसार, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश संख्या-2128-35 प्रवर्तन (एम.डब्ल्यू.)/15, दिनांक 28 मार्च 2025 के तहत 74 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों के लिए उक्त मजदूरी दर निर्धारित की गई थी।नगर निगम में कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत सफाई श्रमिक, जो अकुशल श्रेणी में आते हैं, के लिए इस दर से भुगतान का प्रस्ताव 27 जनवरी 2026 को नगर निगम सदन में मद संख्या (31) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को सदन ने बहुमत से संकल्प संख्या (190) के तहत स्वीकृति प्रदान की।सदन के निर्णय के अनुपालन में नगर आयुक्त द्वारा 17 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से नियोजित अकुशल श्रमिकों—विशेष रूप से सफाई कर्मियों—को ₹422.85 प्रति कार्यदिवस की दर से पारिश्रमिक भुगतान किए जाने की औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।इस फैसले से नगर निगम में कार्यरत बड़ी संख्या में श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम श्रमिकों के हितों की रक्षा और उन्हें महंगाई के अनुरूप उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संवाददाता : ओम की रिपोर्ट



